लखनऊ: कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब दुकानदारों के नाम की जगह दुकान का नाम लिखना जरूरी होगा। यदि कोई ग्राहक दुकानदार की जानकारी चाहता है, तो वह एक विशेष एप के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने एक प्रपत्र जारी किया है।
हालांकि कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने की बात पहले कही गई थी, लेकिन एफएसडीए के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कई प्रयासों के बाद भी इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी। इसलिए, विभाग ने नया तरीका अपनाते हुए ग्राहक संतुष्टि के लिए एक फीडबैक प्रपत्र तैयार किया है, जिसे प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर लगाना होगा।
इस प्रपत्र में दुकान का लाइसेंस नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) दर्ज होगा। साथ ही, इसमें टोल-फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट एप का क्यूआर कोड भी होगा। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके दुकान और दुकानदार से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी राय या शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
